(रशीद क़ुरैशी)
महोबा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार पालीवाल ने 06 वर्ष पुराने हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को बड़ी सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू को आजीवन कारावास व 25000 का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। तो वही पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह के बेटे हिमाचल को 10 साल का कारावास व ₹25000 का जुर्माना लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह व सुरेंद्र राजपूत ADGC की ओर से पैरवी के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है ।
महोबा जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2017 में मतदान वाले दिन की सुबह सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू व बसपा प्रत्याशी अरिमर्दन सिंह के बेटे हिमांचल सिंह के बीच हुए विवाद में गोली चल गई थी । जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी है । जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ था । इस मामले की शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह व ADGC की ओर से हुई पैरवी के चलते विद्वान न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी व पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू को आजीवन कारावास व पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह के बेटे हिमांचल को 10 बर्ष की सजा 25 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है । कोर्ट के फैसले के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है ।