पणजी। गोवा प्रशासन ने मंगलवार को बर्ड फ्लू के डर से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक से पक्षियों और अंडों के परिवहन एवं प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर और दक्षिण गोवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
सरकारी आदेश में कहा गया है, “इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।”